रामनवमी और चैती नवरात्र दुर्गा पूजा व प्रतिमा विसर्जन जुलूस के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने डीएम के आदेश पर शनिवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी की। साथ ही निर्देश जारी किया है कि इस दौरान डीजे भी नहीं बजेगा।
कहा कि बिना लाइसेंस के पूजा व प्रतिमा विसर्जन और रामनवमी जुलूस निकालने पर आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसमें पूजा व जुलूस समिति के सभी सदस्यों को भी आरोपित किया जाएगा। इस दौरान अस्त्र-शस्त्र के साथ पकड़े जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, जुलूस में शामिल होने वाली गाड़ियों के कागजात थाने में जमा कराने को कहा गया है।