मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके तीन बॉडीगार्ड की हत्या मामले में जेल में बंद पूर्व वार्ड पार्षद शेरू अहमद को राहत मिली है। मंगलवार को शहरी अहमद को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व पार्षद की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय ने जमानत दी है। इससे पहले जेल में बंद विक्कू शुक्ला उर्फ विक्रांत शुक्ला को भी पटना हाई कोर्ट से ही जमानत मिली थी।
आशुतोष शाही की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी
बता दें कि चर्चित प्रोपर्टी डीलर आशुतोष शाही व उनके बॉडीगार्ड की 21 जुलाई 2023 की रात हत्या कर दी गई थी। रात करीब 9:30 बजे चार की संख्या में आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। वारदात के वक्त आशुतोष शाही अपने अधिवक्ता डॉलर के घर किसी जमीन के काम से गए थे। हथियार से लैश बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जिस कारण वहां मौजूद पांच लोगों को गोलियां लगी थीं। आशुतोष शाही की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
22 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
एक बॉडीगार्ड ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। बाद में एक और बॉडीगार्ड की मौत हो गई थी। उसके बाद एक बॉडीगार्ड की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद वार्ड पार्षद शेरू अहमद को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। 23 जुलाई को उन्हें जेल भेज दिया गया था। एक महीने तक उनको शाहिद खुदी राम बोस कारागार में रखा गया था। उसके बाद गया सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया था। जिसके बाद वो जेल में ही बंद था।