शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ स्थापना) के अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों तथा नियोजित शिक्षकों के समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई विभाग ने की है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है। इस संबंध में विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को मंगलवार को पत्र भेजा है।
निदेशक ने मंगलवार को पत्र जारी कर कहा है कि अपर मुख्य सचिव ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से टीआरई-1 और टीआरई-2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में सभी जिले के विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया अधिकारियों के स्तर से लंबित पाई गई। टीआरई-1 और टीआरई-2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का वेतन अविलंब भुगतान करने के लिए अपर मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त है। साथ ही सभी नियोजित शिक्षकों के मार्च माह के वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसको लेकर भी अपर मुख्य सचिव ने कई बार निर्देश है। इसके बावजूद विद्यालय अध्यापकों तथा नियोजित शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान नहीं हो पाया।
आदेश में आगे कहा गया है कि यह विभागीय कार्य को प्रभावित करने, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना को दिखाता है। सभी से 24 घंटे में इन आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया गया है। स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक इन सभी का अप्रैल 2024 का वेतन स्थगित कर दिया गया है।